कौशाम्बी, अप्रैल 9 -- अपर जिला जज प्रथम राकेश महिला के कातिल पति व पुत्र को मंगलवार को उम्रकैद के साथ 40-40 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन साल पहले आरोपित ने बेटे के साथ मिल पत्नी की हत्या की थी। पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते पति ने बेटे के साथ मिलकर नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था।अभियोजन पक्ष के मुताबिक घना का पुरवा कांशीराम कालोनी निवासी कैलाश चंद्र सोनी अपनी पत्नी सुमन के चरित्र पर संदेह करता था। इसी के चलते कैलाश ने अपने बेटे शिवम सोनी उर्फ शेरा के साथ मिलकर सुमन की हत्या का प्लान तैयार किया। तीन जून 2021 की रात भोर होने से पूर्व ही कैलाश व शेरा एकराय होकर सुमन को शहर ले जाने के बहाने घर से नहर पटरी पकड़कर करारी के भैला मखदूमपुर ले गए। हीरा मिश्रा के ट्यूबवेल के पास दोनों ने मिलकर सुमन की गला दबा कर हत्या कर दी, और शव की प...