बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को ले जाने पर उम्रकैद
औरैया, अप्रैल 2 -- - थाना दिबियापुर क्षेत्र का साढ़े सात वर्ष पुराना मामला - आरोपी पर 25 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र में साढ़े सात वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने के दोषी विमल यादव निवासी बिनपूरापुर इंदिरा नगर थाना कल्याणपुर कानपुर देहात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला दिबियापुर थाने में पंजीकृत हुआ। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी नौ अक्टूबर 2016 की शाम आठ बजे शौच के लिए खेतों की तरफ गई थी। जब वह रात नौ बजे तक लौटकर नहीं आई तो परिजन चिंतित हुए। उसकी तलाश की गई। पता चला कि उसे दोषी विमल यादव बहला फुसला कर साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद विवेचना...
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