गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपितों को उम्र कैद
चंदौली, मार्च 1 -- चंदौली। स्पेशल जज एससी/एसटी अनुराग शर्मा की कोर्ट में गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2014 में सैयदराजा थाना क्षेत्र में गली के जमीन के विवाद को लेकर आरोपियों ने वादी को लाठी डंडे से मारने पीटने, गाली-गलौज देने, जातिसूचक गालियां देने व जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट के बाद वादी को डाक्टरों की ओर से मृत घोषित कर दिया गया था। इस प्रकरण में धारा 323, 504, 506, 304, 308 भादवि व 3(2) व एससी/एसटी एक्ट मे...
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