गैंगस्टर के चार दोषियों को 8-8 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, फरवरी 21 -- न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट चार दोषियों को आठ आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला पुलिस ने 2016 में रोहन सिंघल पुत्र ललित कुमार निवासी गणेश नगर थाना उत्तर, पवन कुमार पुत्र रोशनलाल निवासी सरबजीत नगर थाना रामगढ़, गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र किशनलाल निवासी मोहल्ला गढीवान थाना जसराना तथा मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी मोतीलाल की ठार थाना रसूलपुर के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष संख्या 9 की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने बताया न्यायालय ने चारों क...
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