महाराजगंज, मार्च 13 -- महराजगंज, निज संवाददाता।अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने गैंगेस्टर एक्ट में पनियरा क्षेत्र महुअवा शुक्ल निवासी राकेश सिंह को दोषी करार दिया है। आरोपी के खिलाफ 7 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली के अनुसार थाना पनियरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार राय ने 15 फरवरी 2016 को राकेश सिंह निवासी महुअवा शुक्ल के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। राकेश के खिलाफ पनियरा थाना में केस दर्ज था। मुकदमे में गैंग चार्ट बनाकर वादी मुकदमा ने न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।

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