किशोरी को गोली मारने वाले को कोर्ट ने ठहराया दोषी
मथुरा, फरवरी 21 -- अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या-दो पूनम पाठक ने एक नाबालिग किशोरी को स्कूल जाते समय रास्ते में छेड़-छाड़ का विरोध करने पर गोली मार कर घायल करने वाले अभियुक्त को दोषी करार दिया है। न्यायालय सजा पर सुनवाई गुरुवार (आज) करेगा। मुकदमे की पैरवी करने वाले विषेश लोक अभियोजक राम पाल सिंह व सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि पीड़ित किशोरी के भाई ने थाना हाइवे पर तहरीर दी कि आठ-नौ माह पहले इंद्रपुरी कॉलोनी हाइवे में रहने वाले जितेंद्र(जिन्नो) उर्फ जीतू ने उसकी बहन को एक पत्र दिया था। बहन ने घर आकर इस बारे में बताया। इस पर उन्होंने जितेंद्र (जिन्नो) उर्फ जीतू के घर जाकर इस बारे में शिकायत की। इस पर उसके परिवारीजनों ने उसे डांट लगाकर मामले को खत्म करा दिया। इसके बाद 28 दिसंबर 2017 को उसकी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.