बदायूं, मार्च 29 -- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसओ व पैरोकार जीआरपी द्वारा कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट के आरोपी को सजा दिलाई गई है। कोर्ट ने आरोपी को जुर्माना व साधारण कारावास से दंडित किया है। थाना जीआरपी में वर्ष 2010 में जिला एटा की सदर कोतवाली के मोहल्ला धीमरों वाली गली नई बस्ती निवासी लंकेश पुत्र सुरेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसओ जीआरपी पिंकी चौहान ने बताया कि सिविल जज (जू.डि.) की कोर्ट में उनके व पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिस पर कोर्ट ने आरोपी लंकेश को जेल में बिताई अवधि व दो सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न भरने पर आरोपी को दो दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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