नई दिल्ली, फरवरी 11 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा निर्धारित अवधि में आरोपपत्र दाखिल ना करने पर आरोपी को वैधानित जमानत दे दी है। यह मामला गैर इरादतन हत्या से संबंधित है।न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने इस मामले में आरोपी संजय मोरे को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में निर्धारित अवधि के भीतर आरोपपत्र दायर करने में असफल रही है। इसलिए आरोपी वैधानिक जमानत पाने का हकदार है। हालांकि, पीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए उस पर कई तरह की शर्त भी लगाई हैं। बता दें कि कीर्ति नगर इलाके में 23 वर्षीय एक युवक को 26 अगस्त 2023 को चोर समझकर इलाके के लोगों ने पीट दिया। युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसके पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा नशे का आदी था। घटना वाले दिन वह सुबह तीन बजे घर से न...